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24 जून को विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट बुनियादी तौर पर एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट (यात्रा दस्तावेज) है, न कि नागरिकता तय करने वाला दस्तावेज. यह बात 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के एक कार्यक्रम में कही गई.
चुनावी मतदाता सूची में संशोधन और नागरिकता जांच को लेकर चल रहे विवादों के बीच यह सवाल और भी बहसतलब हो गया है कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम और पक्का प्रमाण नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का निर्णायक सबूत माना जाएगा?




























