Hindi News
19 मई को कड़कड़डूमा स्थित ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद को 15 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत 'जमानत नियम है और जेल अपवाद.’
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की दो-जज वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने आदेश की आलोचना की, जिसमें उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज की गई थी. इस बेंच ने अपना तर्क 2021 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब वाले फैसले के आधार पर दिया.




























